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Jhansi News: जानलेवा हमले की आरोपी महिला को नहीं मिली राहत
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झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने जानलेवा हमले की आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि टहरौली निवासी रश्मि देवी ने 14 अक्तूबर 2022 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि जानवरों को लेकर हुए विवाद में सात अक्तूबर 2022 की शाम पड़ोस में ही रहने वाली विमला देवी व उसके परिवार के सदस्यों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया था। जान से मारने की नीयत से उन्होंने ससुर रामसिंह राजपूत पर कुल्हाड़ी से हमला कर मरणासन्न कर दिया था। जब वह पति प्रकाश चंद्र के साथ बीच बचाव करने पहुंचीं तो उन दोनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी महिला विमला देवी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि टहरौली निवासी रश्मि देवी ने 14 अक्तूबर 2022 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि जानवरों को लेकर हुए विवाद में सात अक्तूबर 2022 की शाम पड़ोस में ही रहने वाली विमला देवी व उसके परिवार के सदस्यों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया था। जान से मारने की नीयत से उन्होंने ससुर रामसिंह राजपूत पर कुल्हाड़ी से हमला कर मरणासन्न कर दिया था। जब वह पति प्रकाश चंद्र के साथ बीच बचाव करने पहुंचीं तो उन दोनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया था।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी महिला विमला देवी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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