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चेक बाउंस होने पर छह माह की जेल, दो लाख जुर्माना

Sat, 18 Jun 2022 01:00 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jun 2022 01:00 AM IST
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Six months in jail for check bounce, two lakh fine
झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह की अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में अभियुक्त को छह माह के कारावास की सुजा सुनाई। दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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नई बस्ती निवासी गौरव सिंह परमार ने आशिक चौराहा निवासी मृगेंद्र सिंह गुर्जर को जून 2017 में एक लाख बीस हजार रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में मृगेंद्र की ओर से चेक दी गई थी। भुगतान के लिए चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त रकम न होने पर वह बाउंस हो गई।
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इस पर गौरव सिंह परमार की ओर से मृगेंद्र को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन उसने रकम नहीं लौटाई गई। इस पर गौरव ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त मृगेंद्र सिंह गुर्जर को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसमें से एक लाख बीस हजार रुपये की राशि बतौर प्रतिकर गौरव सिंह परमार को देने का आदेश दिया।
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