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Jhansi News: हत्या के दोषी सत्येंद्र को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Wed, 03 Jun 2026 02:35 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jun 2026 02:35 AM IST
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Satyendra, convicted of murder, sentenced to life imprisonment.
संवाद न्यूज़ एजेंसी
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झांसी। शादी समारोह में डांस को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने 13 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 फरवरी 2012 को सैंयर गेट के बाहर रहने वाला रमेश कनौजिया लगन मंडपम विवाह घर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान स्टेज पर डांस करने को लेकर उसका खुशीपुरा निवासी सत्येंद्र कुमार से विवाद हो गया था। सत्येंद्र कुमार ने गाली-गलौज करते हुए अपने दो अपचारी साथियों के साथ मिलकर रमेश के साथ मारपीट की थी। विरोध करने पर सत्येंद्र कुमार ने तमंचा निकालकर रमेश में गोली मार दी थी। गोली रमेश के सिर में लगी थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।
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कोतवाली थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त का पहला अपराध है। उसे कम से कम सजा दी जाए। इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय देव शर्मा ने तर्क दिया कि अभियुक्त ने नृशंस हत्या की थी। उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने हत्या की धारा में आजीवन कारावास और हत्या के प्रयास की धारा में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने जुर्माने की राशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया।
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