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पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन समेत तेरह कांग्रेसियों को दाे साल की सजा: फैसला सुन आंखों से निकले आंसू

Fri, 12 Sep 2025 07:46 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 12 Sep 2025 07:46 PM IST
सार

केंद्र में मंत्री रहते हुए कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य ने समर्थकों के साथ 2013 में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग जाम कर दिया था। 

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Punishment to former Union Minister Pradeep Jain Aditya: He had blocked the highway with his supporters
कोर्ट से बाहर आते प्रदीप जैन आदित्य - फोटो : संवाद

विस्तार

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को 2013 में कानपुर रोड जाम करना भारी पड़ गया। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट अनिल कुमार सप्तम ने पूर्व मंत्री के साथ 13 लोगों को सजा सुनाई है। 2013 में प्रदीप जैन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। बिजली कटौती की समस्या को लेकर जाम लगाया गया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सजा का आदेश सुन प्रदीप जैन की आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है। इसी बुंदेल माटी में हमने जन्म लिया, इसी में पैदा हुए। कितनी भी धाराएं लगाए हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे।

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सहायक अभियाेजन अधिकारी रवि जायसवाल ने बताया कि पूर्व मंत्री प्रदीप जैन व उनके समर्थकों को 504 व 188 में बरी किया गया है। बाकी धाराओं में उन्हें सजा हुई है। उन्होंने बताया पूर्व मंत्री प्रदीप जैन धरना- प्रदर्शन की अनुमति लेकर पारीछा ग्राउंड में सम्मेलन कर रहे थे। जहां से उठकर वह गए और समर्थकों के साथ पारीछा ओवर ब्रिज कानपुर-झांसी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इस मामले में थाना बड़ागांव में उक्त पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिस पर उन्हें सजा हुई है। घटना 11 जून 2013 की है।
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इनको हुई इन धाराओं में इतनी सजा

1. प्रदीप जैन आदित्य पुत्र विष्णु गुप्ता जैन, 2. रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, 3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह, 4. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 5. नावेद खान पुत्र नईम खान, 6. सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, 7. राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, 8. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम, 9. सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, 10. सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, 11. हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर, 12. शेरखान पुत्र जमील खान, 13. मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी को थाना-बड़ागांव, जिला-झांसी में अन्तर्गत धारा-143/149 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को छः माह का कारावास एवं मु. 500/रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा-145/149 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं मु. 1,000/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।  धारा-341/149 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए एक माह का साधारण कारावास एवं मु. 500/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा 506 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं मु. 5,000/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा-186/149 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए को तीन माह का कारावास एवं मु. 500/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर बीस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए छः माह का कारावास एवं मु. 500/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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इस प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि धारा 428 दंप्रसं के प्रावधान के अनुसार सजा की अवधि में समायोजित होगी। सभी अपराध एक ही संव्यवहार में होने के कारण सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।


कोर्ट से निकलते ही छलका दर्द

पूर्व मंत्री प्रदीप जैन अन्य आरोपियों के साथ न्यायालय में मौजूद रहे। उनको अपने खिलाफ फैसले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाम को कोर्ट ने जैसे ही निर्णय सुनाया, पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपी बेचैन हो उठे। मुचलके पर रिहा होकर पूर्व मंत्री प्रदीप जैन जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, उनके आंसू छलक उठे।


न्यायालय के आदेश के बाद प्रदीप जैन ने कहा...








 

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