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समाचार पत्र वितरकों के लिए पेंशन शिविर कल
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झांसी। अमर उजाला और श्रम विभाग के संयुक्त संयोजन में शनिवार को सुबह 11 बजे से पेंशन योजना के लिए पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर कानपुर रोड पर आवास विकास कॉलोनी में सुधा नर्सिंग होम के पीछे स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। हालांकि, इसके लिए उम्र के अनुसार 60 साल की आयु तक 55 से 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम के रूप में जमा करने होंगे। पंद्रह हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक तथा अन्य कामगार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उप श्रमायुक्त नदीम अहमद ने बताया कि समाचार पत्र वितरक भी इसके पात्र होंगे। हालांकि, पेंशन की किसी दूसरी योजना में पंजीकरण कराने वाले इसके पात्र नहीं होंगे। पंजीकरण की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष है। यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो 50 फीसदी पेंशन जीवनसाथी को मिलेगी। शिविर में पंजीकरण कराकर समाचार पत्र विक्रेता इस योजना में शामिल हो सकते हैं और अपने साथ परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
हर महीने जमा करने होंगे 55 से 200 रुपये
झांसी। पंजीकरण कराने वाले पात्र समाचार पत्र वितरकों को हर माह प्रीमियम जमा करना होगा। प्रीमियम की राशि का निर्धारण उम्र के अनुसार तय होगा, जो 55 से 200 रुपये प्रतिमाह के बीच होगी। 18 वर्ष के समाचार पत्र वितरक को सबसे कम 55 रुपये तथा 40 वर्ष के लाभार्थी को 200 रुपये हर महीने देने होंगे। 29 साल की आयु पूरी करने वाले को हर महीने 100 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसी तरह आयु के हिसाब से प्रीमियम राशि तय होगी, जो 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक जमा करनी होगी। पेंशन खाते में इतनी ही राशि सरकार जमा करेगी। 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन पंजीकरण कराने वाले को मिलेगी।
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ये दस्तावेज लाने होंगे
झांसी। योजना में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल नंबर चाहिए। दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। निर्धारित प्रीमियम की पहली किस्त की राशि भी लानी होगी।
अन्य योजनाओं का भी मिलेगा लाभ
झांसी। केंद्र सरकार अप्रैल में नया पोर्टल लांच करने जा रही है। इसके साथ कई योजनाएं भी लांच की जाएंगी। श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र के कामगार भी इसके पात्र होंगे। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीकरण कराने वाले भी इन योजनाओं के पात्र होंगे। यानी, समाचार पत्र वितरक आने वाले दिनों में श्रम विभाग की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। हालांकि, इसके लिए उम्र के अनुसार 60 साल की आयु तक 55 से 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम के रूप में जमा करने होंगे। पंद्रह हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक तथा अन्य कामगार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उप श्रमायुक्त नदीम अहमद ने बताया कि समाचार पत्र वितरक भी इसके पात्र होंगे। हालांकि, पेंशन की किसी दूसरी योजना में पंजीकरण कराने वाले इसके पात्र नहीं होंगे। पंजीकरण की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष है। यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो 50 फीसदी पेंशन जीवनसाथी को मिलेगी। शिविर में पंजीकरण कराकर समाचार पत्र विक्रेता इस योजना में शामिल हो सकते हैं और अपने साथ परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
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हर महीने जमा करने होंगे 55 से 200 रुपये
झांसी। पंजीकरण कराने वाले पात्र समाचार पत्र वितरकों को हर माह प्रीमियम जमा करना होगा। प्रीमियम की राशि का निर्धारण उम्र के अनुसार तय होगा, जो 55 से 200 रुपये प्रतिमाह के बीच होगी। 18 वर्ष के समाचार पत्र वितरक को सबसे कम 55 रुपये तथा 40 वर्ष के लाभार्थी को 200 रुपये हर महीने देने होंगे। 29 साल की आयु पूरी करने वाले को हर महीने 100 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसी तरह आयु के हिसाब से प्रीमियम राशि तय होगी, जो 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक जमा करनी होगी। पेंशन खाते में इतनी ही राशि सरकार जमा करेगी। 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन पंजीकरण कराने वाले को मिलेगी।
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ये दस्तावेज लाने होंगे
झांसी। योजना में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल नंबर चाहिए। दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। निर्धारित प्रीमियम की पहली किस्त की राशि भी लानी होगी।
अन्य योजनाओं का भी मिलेगा लाभ
झांसी। केंद्र सरकार अप्रैल में नया पोर्टल लांच करने जा रही है। इसके साथ कई योजनाएं भी लांच की जाएंगी। श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र के कामगार भी इसके पात्र होंगे। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीकरण कराने वाले भी इन योजनाओं के पात्र होंगे। यानी, समाचार पत्र वितरक आने वाले दिनों में श्रम विभाग की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।