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Jhansi: नशे में वाहन चलाते मिले तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त, पुलिस के साथ परिवहन भी करेगा कार्रवाई
Fri, 19 Sep 2025 02:28 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Fri, 19 Sep 2025 02:28 PM IST
सार
शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर वाहन सीज किया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित होगा। नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Freepik
विस्तार
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसे मामलों में न केवल वाहन जब्त किया जाएगा, बल्कि चालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। यदि दोबारा ऐसा करते पाया गया, तो लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन लापरवाही, खासकर नशे में वाहन चलाने की वजह से हादसों की संख्या थम नहीं रही। कई बार एक छोटी सी गलती किसी की जान ले लेती है। अब तक ऐसे मामलों में केवल चालान काटकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब एमवी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर वाहन सीज किया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित होगा। नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन लापरवाही, खासकर नशे में वाहन चलाने की वजह से हादसों की संख्या थम नहीं रही। कई बार एक छोटी सी गलती किसी की जान ले लेती है। अब तक ऐसे मामलों में केवल चालान काटकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब एमवी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर वाहन सीज किया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित होगा। नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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