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Jhansi: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म में 25 साल की सजा, दरिंदे के चंगुल से बचने के लिए चीखती रही थी मासूम
Sat, 30 Aug 2025 10:59 AM IST
दीपक महाजन
Jhansi: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म में 25 साल की सजा, दरिंदे के चंगुल से बचने के लिए चीखती रही थी मासूम
Jhansi: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म में 25 साल की सजा, दरिंदे के चंगुल से बचने के लिए चीखती रही थी मासूम
Published by: दीपक महाजन
Updated Sat, 30 Aug 2025 10:59 AM IST
सार
साढ़े पांच साल पहले छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी राजू रावत को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
करीब पांच साल पहले छह साल की मासूम के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने 25 साल की कठोर कारावास और 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। दरिंदे के चंगुल से बचने के लिए मासूम चीखती रही लेकिन उसे तरस नहीं आया। मौके पर आये परिजनों को देखकर भाग खड़ा हुआ था।
साढ़े पांच साल पहले छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी राजू रावत को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
टहरौली थाना क्षेत्र में एक गांव की पीड़ित ने थाने में 15 मार्च 2020 में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी छह साल की बेटी शौच के लिए घर के पास गई थी। इसी दौरान ग्राम सितौरा निवासी राजू रावत वहां पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसलाकर झाड़ियों के भीतर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर घरवाले मौके पर पहुंचे। लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने पीड़िता के 164 के बयान, मेडिको लीगल रिपोर्ट, अपराधी के वस्त्र सहित प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर दोषी को 25 साल की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि पुरुष ने मौके से मिले आरोपी के अंडरवियर को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया साथ ही प्रयोगशाला की रिपोर्ट रखी इन सबूत के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
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साढ़े पांच साल पहले छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी राजू रावत को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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टहरौली थाना क्षेत्र में एक गांव की पीड़ित ने थाने में 15 मार्च 2020 में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी छह साल की बेटी शौच के लिए घर के पास गई थी। इसी दौरान ग्राम सितौरा निवासी राजू रावत वहां पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसलाकर झाड़ियों के भीतर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर घरवाले मौके पर पहुंचे। लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने पीड़िता के 164 के बयान, मेडिको लीगल रिपोर्ट, अपराधी के वस्त्र सहित प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर दोषी को 25 साल की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि पुरुष ने मौके से मिले आरोपी के अंडरवियर को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया साथ ही प्रयोगशाला की रिपोर्ट रखी इन सबूत के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।