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Jhansi News: जानलेवा हमले के मामले में दो को 10-10 साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना भी

Sun, 02 Mar 2025 02:08 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 02 Mar 2025 02:08 AM IST
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In the case of fatal attack, two were sentenced to 10 years each and fined Rs 10,000 each.

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। नौ वर्ष पूर्व व्यवसायी पर जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शक्ति पुत्र तौमर के न्यायालय ने कैलाश और रिंकू को 10-10 साल की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, संजीव कुमार सरावगी ने थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बड़ागांव इंटर कालेज के सामने स्थित कपड़े की दुकान बंद कर रहा था। तभी बस स्टैंड की ओर से आए दो बदमाशों ने उस पर कट्टे से फायर कर दिया। इससे पैर में गोली के छर्रे लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त कैलाश राजपूत और रिंकू रायकवार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त कैलाश राजपूत एवं रिंकू रायकवार को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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रंगदारी न मिलने पर हमलावरों ने दिया था धमकी को अंजाम



रंगदारी की मांग पूरी नहीं होने पर हमलावरों ने फायरिंग कर कपड़ा व्यवसायी को जान से मारने की कोशिश की थी। एडीजीसी तेज सिंह गौर के अनुसार, वादी को पूर्व में 19 नवंबर 2016 को पोस्ट से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें 10 लाख रुपये की मांग पूरी न किए जाने पर उसे दस दिन में जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसकी सूचना उसने थाने में दी थी।
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