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एक जनवरी से लागू होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम

Sat, 21 Nov 2015 01:18 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Sat, 21 Nov 2015 01:18 AM IST
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झांसी। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि झांसी मंडल के तीनों जनपदों समेत राज्य के चौबीस जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक जनवरी से लागू होगा। इसके लिए अभी से तैयारियां पूर्ण कर लें। यह निर्देश उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिए।
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एनआईसी में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को खाद्यान्न प्राप्त हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उनके अभियान चलाकर कार्ड बनाए जाएं, ताकि गरीब को उसका हक मिल सके। कानून की सफलता के लिए जिला व ब्लाक स्तर पर समितियां गठित की जानी हैं, जो यह मानीटरिंग करेंगी कि सभी पात्रों को खाद्यान्न मिल रहा है।
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इस दौरान मुख्य सचिव ने धान खरीद संबंधी भी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि धान खरीद का लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि अधिक से अधिक धान क्रय की जाए। धान खरीद केंद्रों का जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी निरीक्षण करें। खासतौर पर मंडी में बने केंद्रों का डीएम सप्ताह में दो बार निरीक्षण करें। एडीएम प्रतिदिन निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है।
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प्रमुख सचिव खाद्य सुधीर गर्ग ने कहा कि किसानों को कतई परेशान नहीं किया जाए। धान में नमी होने पर उसे केंद्र पर उपलब्ध ड्रायर से सुखाने के बाद क्रय किया जाए। इसके लिए किसी को पैसा नहीं देना है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीएम अनुराग यादव ने बताया कि जनपद में धान क्रय का लक्ष्य 71,000 क्विंटल है, जिसके सापेक्ष 4,098 क्विंटल धान क्रय कर ली गई है। केंद्रों पर समस्त स्टाफ व सुविधाएं उपलब्ध हैं।


इस मौके पर संभागीय खाद्य नियंत्रक बी राम, आरएमओ सत्येंद्र नाथ, डिप्टी आरएमओ दिनेश कुमार तिवारी, मंडी सचिव संजय प्रजापति, अटल राज भास्कर आदि मौजूद रहे।
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