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कोरोना योद्धाओं का 50 लाख का बीमा
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झांसी। कोविड-19 के उपचार में जुटे स्वास्थ्यकर्मी यदि कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है तो उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। ऐसा प्रावधान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया गया है।
बताया गया कि बीमा की यह सुविधा चिकित्सकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस चालकों समेत अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मियों को भी दी जाएगी। इसके साथ डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूपीटीएसयू के कर्मियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की सचिव वी हिकाली झिमोमी ने संबंधित सभी सीएमओ को पत्र जारी कर आदेशित किया है। पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकारी अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत या चिकित्साकर्मी जो कोरोना के रोकथाम व चिकित्सा कार्य से जुड़े हैं, उन्हें विशेष बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित होकर किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। बीमा योजना के लाभ के लिए दावा प्रपत्र देना होगा। जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सत्यापित कराना होगा।
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बताया गया कि बीमा की यह सुविधा चिकित्सकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस चालकों समेत अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मियों को भी दी जाएगी। इसके साथ डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूपीटीएसयू के कर्मियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की सचिव वी हिकाली झिमोमी ने संबंधित सभी सीएमओ को पत्र जारी कर आदेशित किया है। पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकारी अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत या चिकित्साकर्मी जो कोरोना के रोकथाम व चिकित्सा कार्य से जुड़े हैं, उन्हें विशेष बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित होकर किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। बीमा योजना के लाभ के लिए दावा प्रपत्र देना होगा। जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सत्यापित कराना होगा।
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