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बिना मालिक के रोडवेज में नहीं जा सकेगा लगेज

Sat, 31 Aug 2019 07:21 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2019 07:21 PM IST
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bina malik ke roadways me nhi ja sakega luggage
up roadways - फोटो : amar ujala
बिना मालिक के रोडवेज में नहीं जा सकेगा लगेज
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सब हेड - निर्देश का उल्लंघन होने पर होगी सख्त कार्रवाई
क्रासर - यात्रियों की शिकायत पर मुख्यालय ने बनाई योजना
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। रोडवेज की बसों में लगेज ले जाने के लिए अब मालिक का होना जरूरी है। अगर लगेज के साथ मालिक नहीं मिला, तो चालक - परिचालक के साथ ही स्टेशन इंचार्ज के खिलाफ भी मुख्यालय कार्रवाई करेगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

रोडवेज की बसों में अक्सर चालक - परिचालकों द्वारा स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अनाधिकृत ढंग से लगेज ढोया जाता है। इससे न सिर्फ यात्रियों को भारी परेशानी होती है, बल्कि निगम को राजस्व की क्षति भी उठानी पड़ती है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों के दौरान यात्रियों की शिकायत पर प्रदेश के कई जिलों में मुख्यालय के अधिकारियों ने आकस्मिक चेकिंग की थी। इसमें भारी भरक म लगेज बसों की गैलरी, छत आदि स्थानों पर रखे मिले थे। जबकि इनके साथ उनके मालिक नहीं थे। वहीं पार्सल का शुल्क भी जमा नहीं था। ऐसे में मुख्यालय ने योजना बनाते हुए निर्देश जारी किए है अब रोडवेज में लगेज लेने के लिए मालिक का साथ होना जरूरी होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक एसके राय के अनुसार पार्सल के साथ मालिक का चलना जरूरी है। ताकि उसके स्वामित्व की पुष्टि की जा सके। अगर बिना बुक किए लगेज बस में पाया जाता है, तो जिस बस स्टेशन से वह चली है, वहां के स्टेशन इंचार्ज और चालक - परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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