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पोर्टल पर होगा किसानों की कर्जमाफी का ब्योरा -Lalitpur
Updated Wed, 28 Jun 2017 07:23 PM IST
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कर्जमाफी का ब्योरा होगा ऑनलाइन
सब हेड: एक जुलाई से शुरू होगा पोर्टल, किसान दर्ज करा पाएंगे शिकायतें
क्रासर
- मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
प्रदेश सरकार की फसली ऋण मोचन योजना का लाभ जिन किसानों को मिलने वाला है, उनका ब्योरा पोर्टल पर डाला जाएगा। यह पोर्टल एक जुलाई से शुरू जाएगा। इसके तहत शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई जा रही है, जिस पर किसान अपनी शिकायतें व समस्याएं दर्ज कर सकेंगे। यह जानकारी प्रदेश शासन के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में दी।
एनआईसी में हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने बैंकों को निर्देश दिए कि वह किसानों की सूची तैयार कर लें, जिससे पोर्टल शुरू होते ही उसे अपलोड किया जा सके। बैंक डाटा को डिजिटल साइन के बाद ही अपलोड किया जाएगा और डाटा की शुद्धता की जिम्मेदारी बैंकों की होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का खाता आधार से लिंक किया जाना अनिवार्य है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला व मंडल स्तर पर समिति की गठन किया जाएगा।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने बताया कि 31 मार्च 2016 तक किसानों ने जो ऋण लिया है, उसका एक लाख रुपये तक ही माफ होगा। योजना में फसली ऋण ही शामिल है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित भूमि को भी शामिल किया जाएगा। योजना का नोडल विभाग कृषि है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि सभी पात्र किसान लाभान्वित हो सकें।
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इस मौके पर मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान, एडीएम विजय बहादुर सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक एस के अग्निहोत्री मौजूद रहे।
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सब हेड: एक जुलाई से शुरू होगा पोर्टल, किसान दर्ज करा पाएंगे शिकायतें
क्रासर
- मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
प्रदेश सरकार की फसली ऋण मोचन योजना का लाभ जिन किसानों को मिलने वाला है, उनका ब्योरा पोर्टल पर डाला जाएगा। यह पोर्टल एक जुलाई से शुरू जाएगा। इसके तहत शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई जा रही है, जिस पर किसान अपनी शिकायतें व समस्याएं दर्ज कर सकेंगे। यह जानकारी प्रदेश शासन के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में दी।
एनआईसी में हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने बैंकों को निर्देश दिए कि वह किसानों की सूची तैयार कर लें, जिससे पोर्टल शुरू होते ही उसे अपलोड किया जा सके। बैंक डाटा को डिजिटल साइन के बाद ही अपलोड किया जाएगा और डाटा की शुद्धता की जिम्मेदारी बैंकों की होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का खाता आधार से लिंक किया जाना अनिवार्य है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला व मंडल स्तर पर समिति की गठन किया जाएगा।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने बताया कि 31 मार्च 2016 तक किसानों ने जो ऋण लिया है, उसका एक लाख रुपये तक ही माफ होगा। योजना में फसली ऋण ही शामिल है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित भूमि को भी शामिल किया जाएगा। योजना का नोडल विभाग कृषि है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि सभी पात्र किसान लाभान्वित हो सकें।
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इस मौके पर मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान, एडीएम विजय बहादुर सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक एस के अग्निहोत्री मौजूद रहे।