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असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पाएंगे दुर्घटना बीमा और जन आरोग्य योजना का लाभ
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अब असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी सीएम दुर्घटना बीमा और सीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग ने पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कर उनको योजना से लाभान्वित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना होने और गंभीर बीमारी होने पर उपचार कराने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ऐसे श्रमिकों को दुर्घटना अथवा गंभीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता देने के लिए प्रदेश सरकार ने दो योजनाओं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं के तहत ऐसे श्रमिक जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में नहीं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार उपचार कराने के लिए दिए जाएंगे। इसका लाभ पाने के लिए पंजीकरण के दौरान पात्र लाभार्थी को मजदूर होने का घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसके बाद श्रम विभाग जांच कर लाभार्थी को योजना का लाभ देगा।
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वर्जन...
पात्र लाभार्थियों को दोनों योजनाओं का लाभ देने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लाभार्थी ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा सकते हैं या फिर विभाग में आकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उनका चयन कर पात्र पाए जाने पर लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। -कुलदीप सिंह, सहायक श्रमायुक्त
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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना होने और गंभीर बीमारी होने पर उपचार कराने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ऐसे श्रमिकों को दुर्घटना अथवा गंभीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता देने के लिए प्रदेश सरकार ने दो योजनाओं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं के तहत ऐसे श्रमिक जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में नहीं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार उपचार कराने के लिए दिए जाएंगे। इसका लाभ पाने के लिए पंजीकरण के दौरान पात्र लाभार्थी को मजदूर होने का घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसके बाद श्रम विभाग जांच कर लाभार्थी को योजना का लाभ देगा।
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पात्र लाभार्थियों को दोनों योजनाओं का लाभ देने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लाभार्थी ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा सकते हैं या फिर विभाग में आकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उनका चयन कर पात्र पाए जाने पर लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। -कुलदीप सिंह, सहायक श्रमायुक्त
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