फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Two policemen found guilty of culpable homicide get 5 years' imprisonment

Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या में दोषी दो सिपािहयों को 5 साल की सजा

Fri, 21 Feb 2025 11:43 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2025 11:43 PM IST
विज्ञापन
Two policemen found guilty of culpable homicide get 5 years' imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत में गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी सिपाही राजेंद्र प्रसाद और शेषमणि निवासी मिर्जापुर को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।
विज्ञापन

साथ ही 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट आदेशानुसार, अर्थदंड में से आधी धनराशि वादिनी को देने का आदेश दिया। घटना के समय दोनों सिपाही जफराबाद थाने में तैनात थे।
विज्ञापन

मृतक अरविंद की मां कलावती के प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जफराबाद थाने में 16 अप्रैल 2002 को मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वादिनी के अनुसार 15 अप्रैल 2002 को पति राम अवध और बेटे राकेश का आरोपी वशिष्ठ मुनि तिवारी से थ्रेसिंग को लेकर विवाद हुआ था। वशिष्ठ ने रिपोर्ट केस दर्ज कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद उसदिन प्रातः 7:00 बजे जफराबाद थाने के दो सिपाही राजेंद्र प्रसाद तिवारी एवं शेषमणि पांडेय वादिनी के बेटे अरविंद व रामकुमार को पड़कर मारते हुए थाने ले गए। शाम को 6 बजे अरविंद घर आया। खाना खाकर अपनी चाय की दुकान पर चला गया। रात 9 बजे रामकुमार को पुलिस पुनः पकड़कर चौकी पर ले गई। चौकी पर घर के लोग गए। लौट कर चाय की दुकान के सामने पहुंचे तो देखा आरोपी शेषमणि, राजेंद्र एवं वशिष्ठ उसके लड़के अरविंद का गला दबा रहे थे।

लाइट की रोशनी में लड़के को मारते हुए देखा। लड़के को बंगाली डॉक्टर के पास ले गए। वहां से जिला चिकित्सालय ले आए। जहां डॉक्टर ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। आरोपी वशिष्ठ की इस दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी सिपाही राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम सरोई थाना विंध्याचल, मिर्जापुर व शेषमणि निवासी ग्राम बरकछा थाना कोतवाली मिर्जापुर को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed