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Jaunpur News: सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक की मौत कोर्ट ने परिजनों को 39 लाख रुपये देने का दिया आदेश

Fri, 07 Aug 2026 01:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 01:50 AM IST
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The retired bank manager's death: Court orders 39 lakh rupees to be given to the family
जौनपुर। मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण (एमएसीटी) ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक के परिजनों को ब्याज सहित 39 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने कंपनी को आदेश की तिथि से दो महीने के भीतर धनराशि का भुगतान करने के लिए आदेश दिया है। मामला 3 जुलाई 2023 का है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी, मुरादगंज निवासी पन्नालाल (64) स्कूटी से जा रहे थे। पॉलिटेक्निक चौराहे के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे वे घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पन्नालाल बड़ौदा यूपी बैंक से सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक थे। दुर्घटना के बाद उनकी पत्नी शांति देवी और पुत्रों ने बाइक चालक, वाहन स्वामी तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने मृतक की मासिक पेंशन 41,891 रुपये स्वीकार की। दोनों पक्षों की दलीलों, दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अधिकरण ने माना कि दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही से हुई थी। इसी आधार पर अधिकरण ने मामले में फैसला सुनाया।
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