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Jaunpur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने शनिवार को सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी जयकेश को 20 वर्ष की कैद व 68,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
इस मामले में पीड़िता की मौसी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश देकर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार घटना के समय पीड़िता कक्षा 8 में पढ़ती थी। आरोपी जयकेश उसे घर पर जाकर पढ़ाता था। उससे बातचीत होने लगी। 7 जुलाई 2022 को 5 बजे सुबह आरोपी जयकेश शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पीड़िता को जयकेश अपने मौसी के घर उर्दू बाजार ले गया और धमकी देते हुए जबरन कई दिन उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसे कुत्तूपुर तिराहे पर छोड़ दिया। पुलिस उसे थाने ले गई। उसका बयान व मेडिकल जांच कराई। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी जयकेश को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
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इस मामले में पीड़िता की मौसी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश देकर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार घटना के समय पीड़िता कक्षा 8 में पढ़ती थी। आरोपी जयकेश उसे घर पर जाकर पढ़ाता था। उससे बातचीत होने लगी। 7 जुलाई 2022 को 5 बजे सुबह आरोपी जयकेश शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पीड़िता को जयकेश अपने मौसी के घर उर्दू बाजार ले गया और धमकी देते हुए जबरन कई दिन उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसे कुत्तूपुर तिराहे पर छोड़ दिया। पुलिस उसे थाने ले गई। उसका बयान व मेडिकल जांच कराई। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी जयकेश को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
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