फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   People get scared by the sound of the bike like firecrackers and explosion.

Jaunpur News: बाइक की पटाखे और धमाके जैसी आवाज से सहम जाते हैं लोग

Mon, 11 May 2026 12:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
People get scared by the sound of the bike like firecrackers and explosion.
मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट से जाते युवा। संवाद
जौनपुर। मोडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक खासकर बुलेट जनपद खूब दौड़ रही हैं। युवाओं में इसे लेकर क्रेज भी है। जबकि इनकी तेज आवाज से लोगों को परेशानी होती है और हादसे का भी कारण बनती है। शासन ने अभियान चलाने का निर्देश दिया है। पिछले तीन दिन में परिवहन विभाग ने ऐसे आठ वाहनों का चालान किया है।
विज्ञापन

बाइक में तमाम लोगों ने मोडिफाइड साइलेंसर लगवा लिया है। खासकर युवा मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट दौड़ाते हैं। बाइक से निकलने वाली पटाखे और धमाके जैसी आवाज से लोग सहम जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, क्योंकि 80 डेसिबल से अधिक आवाज होने पर कान और हृदय पर असर पड़ता है। लोगों का कहना है कि मोडिफाइड साइलेंसर की तेज आवाज से बुजुर्ग और बच्चे सहम जाते हैं। इतनी आवाज होती है कि दोपहिया वाहन चालक कई बार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। हालांकि, पुलिस चेकिंग लगाती है, लेकिन बावजूद इसके शरारती तत्व बाज नहीं आ रहे हैं। शहर, मछलीशहर, मड़ियाहूं और शाहगंज क्षेत्र में इन दिनों मोडिफाइड साइलेंसर लगे बाइकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तेज आवाज करने वाले इन वाहनों से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार, स्कूल, अस्पताल और आवासीय क्षेत्रों में दिन-रात फर्राटा भरते बाइक सवार ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। तारापुर कॉलोनी निवासी आद्या प्रसाद, मुंगराबादशाहपुर निवासी मेवालाल, मछलीशहर निवासी रामलाल गुप्ता, केराकत निवासी जितेंद्र का कहना है कि तेज धमाकेदार आवाज से बुजुर्ग, मरीज और छोटे बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई बार राहगीर डरकर असंतुलित भी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस व परिवहन विभाग से अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

दस हजार रुपये जुर्माने और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान
परिवहन विभाग के मुताबिक केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 120 के तहत किसी भी प्रकार का अनधिकृत मॉडिफिकेशन प्रतिबंधित है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है, जबकि धारा 53 के तहत वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी निलंबित किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन तेज आवाज करते हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का शासन से आदेश मिला है। जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अब तक आठ गाड़ियों का चालान किया गया है। यह अभियान जारी रहेगा। - सत्येंद्र सिंह, एआरटीओ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed