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UP News: सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने किया सरेंडर, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला; आचार संहिता का हुआ था उल्लंघन

Wed, 28 Aug 2024 06:57 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Wed, 28 Aug 2024 06:57 PM IST
सार

Jaunpur News: लोकसभा चुनाव के दौरान 21 अप्रैल को बाबू सिंह कुशवाहा और उनके अज्ञात समर्थकों ने सिंगरामऊ के हाइवे को जाम कर दिया था। प्रशासन के समझाने पर भी वे नहीं माने थे। इस दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

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MP Babu Singh Kushwaha surrenders in jaunpur case is code of conduct summons was issued
बाबू सिंह कुशवाहा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके खिलाफ सिंगरामऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट द्वारा आरोप पत्र को संज्ञान लेने के पश्चात बाबू सिंह कुशवाहा व अन्य के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था। 

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अदालत ने जौनपुर सांसद को 20,000 रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को आत्मसमर्पण किया। 
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उनके अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने उनकी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने 20,000 रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सतीश कुमार मौर्य ने सिंगरामऊ थाने में 21 अप्रैल 2024 को शाम चार बजे जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी रहे बाबू सिंह कुशवाहा, सपा के पार्टी प्रभारी, जन अधिकार पार्टी के पार्टी प्रभारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था।

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धारा 144 के लागू होने के बाद हाईवे पर भीड़ लगाकर जाम
एफआइआर के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2024 में सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, उनके अज्ञात समर्थकों द्वारा 21 अप्रैल 2024 को 11:00 बजे धारा 144 लागू होने के बाद भी सिंगरामऊ क्षेत्र के हाईवे पर मनमाने तरीके से भीड़ लगाकर जाम कर दिया गया।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला
प्रशासन द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया तो नहीं माने और उग्र होने लगे। इनके साथ बिना अनुमति लगभग 50-60 वाहन भी थे। इन लोगों द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आचार संहिता का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया। 

पुलिस ने एफआइआर दर्ज किया, तत्पश्चात विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।कोर्ट द्वारा आरोप पत्र को संज्ञान लेने के पश्चात बाबू सिंह कुशवाहा व अन्य के खिलाफ सम्मन जारी किया गया। इस पर बाबू सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ दीवानी न्यायालय पहुंचे तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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