फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Mother-in-law accused of murder sentenced to ten years

हत्या की आरोपी सास को दस साल की कैद

Fri, 19 Aug 2022 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Aug 2022 12:09 AM IST
विज्ञापन
Mother-in-law accused of murder sentenced to ten years
जौनपुर। जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने पंवारा थाना क्षेत्र के जखनियां गांव में पांच वर्ष पूर्व विवाहिता की मौत के मामले में सास को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार बरसठी निवासी गिरजा शंकर शुक्ला ने जून 2017 में पंवारा थाने में तहरीर देकर बताया था कि बेटी रेनू की शादी जखनिया निवासी धीरज पांडेय के साथ 15 वर्ष पूर्व की थी। ससुराल के लोग बेटी को हमेशा मारते-पीटते रहते थे। इसका मुकदमा परिवार न्यायालय में विचाराधीन था। छह जून 2017 की शाम बेटी रेनू को ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। सूचना पर जब वह बेटी के ससुराल पहुंचा तो पता चला कि वह जिला चिकित्सालय में भर्ती है। जब लोग वहां पहुंचे तो रेनू की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील अनिल सिंह कप्तान ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। दौरान मुकदमा रेनू के ससुर हूबनारायण की मौत हो गई। कोर्ट ने पति को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। सास राजपति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed