फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   MLC Brijesh Singh Prinsoo declare accused in Khuthan nuisance case After former MP Dhananjay Singh in janupur court

Jaunpur News: खुटहन उपद्रव मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बाद एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू पर आरोप तय

Thu, 09 Jun 2022 12:24 PM IST
उत्पल कांत संवाद न्यूज एजेंसी, जौनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, जौनपुर Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 09 Jun 2022 12:24 PM IST
सार

 खुटहन में हुए उपद्रव मामले में भाजपा एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू के खिलाफ लूट हत्या के प्रयास, आगजनी व अन्य धाराओं में आरोप तय हुआ। 

विज्ञापन
MLC Brijesh Singh Prinsoo declare accused in  Khuthan nuisance case After former MP Dhananjay Singh in janupur court
पूर्व सांसद धनंजय सिंह और बृजेश सिंह प्रिंसू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में 6 नवंबर 2017 को खुटहन में हुए उपद्रव मामले में भाजपा एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू के खिलाफ लूट हत्या के प्रयास, आगजनी व अन्य धाराओं में आरोप तय हुआ। सरकारी वकील लाल बहादुर पाल के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह को कोर्ट ने गवाही के लिए 7 जुलाई को तलब किया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई व अन्य के खिलाफ पहले ही आरोप तय हो चुका है।

विज्ञापन


प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने पूर्व विधायक व मंत्री रहे शैलेंद्र यादव ललई, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू समेत 35 के खिलाफ 6 नवंबर 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसके मुताबिक ब्लाक प्रमुख सरजू देवी यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर प्रशासन द्वारा 6 नवंबर 2017 को 11 बजे खुटहन ब्लाक के परिसर में चर्चा होनी थी।
विज्ञापन


वादी अपनी बहू नीलम के साथ खुटहन ब्लाक जा रहा था। खुटहन ब्लाक के कुछ दूर पहले जौकाबाद गांव के पास लगभग 11 बजे पहुंचा था, तभी सभी आरोपी 400 से 500 की संख्या में  वादी की गाड़ी के सामने आ गए। शैलेंद्र यादव ललई के ललकारने पर धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू व नवीन सिंह जान से मारने की नियत से वादी पर फायरिंग करने लगे। वादी जान बचाकर गाड़ी में छुप गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी ने वादी की गाड़ी तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरी गाड़ी पर भी आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। पहली गाड़ी को जला कर लगभग 15-16 लाख रुपये का नुकसान कर दिया। अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहां पर उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी जान से मारने की नियत से गाड़ियों से खींचने लगे, जिससे वे लोग मतदान स्थल पर न पहुंच सके। मामले में पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।

जीआरपी सिपाही हत्याकांड में अंतिम बहस शुरू

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने चार फरवरी 1995 को हुए जीआरपी के सिपाही हत्याकांड में अंतिम बहस शुरू हो गई है। बुधवार को सीबीसीआईडी के सरकारी वकील मृत्युंजय सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह व सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने बहस प्रारंभ किया। कोर्ट ने अगली तिथि 13 जून नियत की है।

पिछली तिथि पर पूर्व सांसद उमाकांत यादव ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में ही त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया है। मुकदमे की मानिटरिंग सीबीसीआईडी द्वारा की जा रही है।

जीआरपी सिपाही रघुनाथ सिंह ने एक प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसके मुताबिक 4 फरवरी 1995 को 2 बजे दिन में राइफल, पिस्टल, रिवाल्वर से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आरोपी आए और पुलिस लॉकअप में बंद चालक राजकुमार यादव को जबरन छुड़ा ले गए। गोलीकांड में सिपाही अजय सिंह, लल्लन सिंह और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी।

उस समय चारों तरफ भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया था और मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। पूर्व सांसद उमाकांत यादव, राजकुमार यादव, धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार, बच्चू लाल समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। पूर्व  में पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज चली गई। पुन: हाईकोर्ट के निर्देश पर पत्रावली दीवानी न्यायालय जौनपुर में स्थानांतरित हुई और यहां के एमपी एमएलए कोर्ट में अंतिम बहस शुरू हुई ।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed