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Jaunpur News: अपहरण कर किशारी से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा
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अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत में मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया।
कोर्ट ने दोषी सलारपुर निवासी अमित सिंह उर्फ सतीश सिंह को सात वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार, मड़ियाहूं निवासी पीड़िता के पिता ने 14 सितंबर 2016 को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोषी अमित पीड़िता के घर घर आकर दरवाजा खटखटाया था। जब पीड़िता दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो दरवाजे की आवाज सुनकर पीड़िता की मां भी बाहर निकली। अमित ने पीड़िता को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। पीड़िता की मां को डांटकर उसे लेकर चला गया। पीड़िता की मां ने अमित के माता-पिता से कई बार उसके घर जाकर कहा कि लड़की को बुलवा दो, लेकिन वह लोग बुलाने राजी नहीं हुए। दोषी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अमित सिंह को दोषी पाया।
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कोर्ट ने दोषी सलारपुर निवासी अमित सिंह उर्फ सतीश सिंह को सात वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार, मड़ियाहूं निवासी पीड़िता के पिता ने 14 सितंबर 2016 को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोषी अमित पीड़िता के घर घर आकर दरवाजा खटखटाया था। जब पीड़िता दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो दरवाजे की आवाज सुनकर पीड़िता की मां भी बाहर निकली। अमित ने पीड़िता को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। पीड़िता की मां को डांटकर उसे लेकर चला गया। पीड़िता की मां ने अमित के माता-पिता से कई बार उसके घर जाकर कहा कि लड़की को बुलवा दो, लेकिन वह लोग बुलाने राजी नहीं हुए। दोषी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अमित सिंह को दोषी पाया।