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Jaunpur News: सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Wed, 09 Aug 2023 12:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Aug 2023 12:13 AM IST
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Life imprisonment to three accused of gang rape
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने बदलापुर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 27 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार वादिनी ने एक जून 2017 को बदलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके पति मंदबुद्धि है। वह लोगों के यहां चौका बर्तन व खाना बनाकर किसी तरह बच्चों का जीविकोपार्जन करती हैं। 15 वर्षीय पीड़िता उसके काम में सहयोग करती है और कक्षा 10 की छात्रा है। एक दिन अकेले काम करने जा रही थी। रास्ते में बदलापुर भलुआही के जोगेंद्र, मनोज व आशीष ने उसे दबोच लिया और एक निर्माणाधीन हॉस्पिटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए। धमकी दी कि किसी से बताएगी तो उसे व उसके मां-बाप को जान से मार देंगे। पीड़िता सहमी व गुमशुम रहने लगी। कुछ दिन बाद पता चला कि वह गर्भवती है। दबाव बनाने पर पीड़िता ने घरवालों को सारी बात बताई। दोषियों के खिलाफ थाने पर प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद भी तीनों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और तीनों आरोपी 26 अप्रैल 2018 को दोबारा पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिए। तब उसकी हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए बीएचयू भेजा गया। तीन-चार दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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