फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Life imprisonment to the accused in the murder that took place seven years ago due to a dispute over money transactions.

Jaunpur News: रुपये के लेनदेन के झगड़े में सात साल पहले हुई हत्या में दोषी को उम्रकैद

Wed, 11 Sep 2024 12:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Sep 2024 12:26 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused in the murder that took place seven years ago due to a dispute over money transactions.
जौनपुर। अपर सत्र जज अपर्णा देव ने नेवढ़िया थाना क्षेत्र निवासी महेंद्र पटेल की रुपये के विवाद में सात साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी अनिल गोंड को उम्र कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


मृतक के भाई सुरेंद्र नाथ ने अपनी तहरीर में बताया था कि दो दिसंबर 2017 की सुबह सात बजे रिश्तेदार श्रवण पटेल ने मोबाइल से बताया कि उसके भाई महेंद्र पटेल का शव कादीपुर दरगाह के पास नहर में मिला है। जब वह वहां पहुंचे तो भीड़ लगी थी। उन्होंने भाई के शव की शिनाख्त की। उसका भाई एक दिन पहले सुबह भाड़े ढोने वाहन लेकर गया था। आशंका है कि भाड़े के लेन-देन के विवाद को लेकर किसी ने भाई की हत्या कर दी है। 2 दिसंबर 2017 को नेवढ़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना में अनिल गोंड़ निवासी कासियाव, नेवढ़िया का नाम प्रकाश में आया। 4 दिसंबर 2017 को पुलिस ने अनिल के घर की तलाशी ली। वहां से मेरे भाई की शर्ट, लोवर, कैंची और लोहे का रॉड बरामद हुआ। अनिल ने महेंद्र पटेल की निर्ममता से लोहे की रॉड से सिर पर मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील ने 11 गवाहों का बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अनिल को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed