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Jaunpur News: रुपये के लेनदेन के झगड़े में सात साल पहले हुई हत्या में दोषी को उम्रकैद
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जौनपुर। अपर सत्र जज अपर्णा देव ने नेवढ़िया थाना क्षेत्र निवासी महेंद्र पटेल की रुपये के विवाद में सात साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी अनिल गोंड को उम्र कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
मृतक के भाई सुरेंद्र नाथ ने अपनी तहरीर में बताया था कि दो दिसंबर 2017 की सुबह सात बजे रिश्तेदार श्रवण पटेल ने मोबाइल से बताया कि उसके भाई महेंद्र पटेल का शव कादीपुर दरगाह के पास नहर में मिला है। जब वह वहां पहुंचे तो भीड़ लगी थी। उन्होंने भाई के शव की शिनाख्त की। उसका भाई एक दिन पहले सुबह भाड़े ढोने वाहन लेकर गया था। आशंका है कि भाड़े के लेन-देन के विवाद को लेकर किसी ने भाई की हत्या कर दी है। 2 दिसंबर 2017 को नेवढ़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना में अनिल गोंड़ निवासी कासियाव, नेवढ़िया का नाम प्रकाश में आया। 4 दिसंबर 2017 को पुलिस ने अनिल के घर की तलाशी ली। वहां से मेरे भाई की शर्ट, लोवर, कैंची और लोहे का रॉड बरामद हुआ। अनिल ने महेंद्र पटेल की निर्ममता से लोहे की रॉड से सिर पर मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील ने 11 गवाहों का बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अनिल को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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मृतक के भाई सुरेंद्र नाथ ने अपनी तहरीर में बताया था कि दो दिसंबर 2017 की सुबह सात बजे रिश्तेदार श्रवण पटेल ने मोबाइल से बताया कि उसके भाई महेंद्र पटेल का शव कादीपुर दरगाह के पास नहर में मिला है। जब वह वहां पहुंचे तो भीड़ लगी थी। उन्होंने भाई के शव की शिनाख्त की। उसका भाई एक दिन पहले सुबह भाड़े ढोने वाहन लेकर गया था। आशंका है कि भाड़े के लेन-देन के विवाद को लेकर किसी ने भाई की हत्या कर दी है। 2 दिसंबर 2017 को नेवढ़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना में अनिल गोंड़ निवासी कासियाव, नेवढ़िया का नाम प्रकाश में आया। 4 दिसंबर 2017 को पुलिस ने अनिल के घर की तलाशी ली। वहां से मेरे भाई की शर्ट, लोवर, कैंची और लोहे का रॉड बरामद हुआ। अनिल ने महेंद्र पटेल की निर्ममता से लोहे की रॉड से सिर पर मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील ने 11 गवाहों का बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अनिल को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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