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Jaunpur News: दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

Sat, 03 May 2025 01:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 May 2025 01:03 AM IST
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Life imprisonment for rape convict
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने शुक्रवार को सुजानगंज क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म करने के दोषी राहुल यादव को उम्र कैद व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना में वाद पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अनुसार 5 नवंबर 2020 की रात आरोपी ने बहला -फुसला कर पीड़िता को बगीचे में बुलाया। उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद अपने घर ले जाकर दुराचार किया। बाद में पीड़िता को उसके ननिहाल में छोड़ दिया। पीड़िता ने परिवार वालों को सारी बात बताई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राहुल को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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शांति भंग में आठ महिलाओं समेत 20 पाबंद-शाहगंज। चार अलग-अलग गांव में बृहस्पतिवार व शुक्रवार की सुबह भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने 8 महिला समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया। प्रभारी कोतवाली प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के मियांपुर गांव निवासी शेगारी, गीता, तारा, अमरावती, श्याम दुलारी, धनदेई, शारदा, सुदामा, अमरौता, भोनू, एवं बडौना गांव निवासी गण हिमांशु, राम प्रताप, विनोद, गुलशन, व सहावै राजापुर निवासी नन्हकू, बिंदू राजभर, ओमप्रकाश, एवं मुख्य मार्ग स्थित आयरमानिष ढाबे पर बृहस्पतिवार की रात खाना खाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हो गई थी। आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र के मित्तूपुर गांव निवासी विनय पांडेय व हमीरपुर गांव निवासी गोलू यादव, एवं नगर के मित्तल नगर निवासी मोहम्मद फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर शांतिभंग चालान भेज दिया।
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