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Jaunpur News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 04 Oct 2023 12:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Oct 2023 12:25 AM IST
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Life imprisonment for murder accused
अपर सत्र न्यायाधीश सूबेदार सिंह यादव ने शाहगंज थाना क्षेत्र के चिरैया मोड़ पर नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतक की मां प्रमिला ने 12 दिसंबर 2014 को शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार, वादिनी के पुत्र अजीत (24) को 11 दिसंबर 2014 को चंचल यादव निवासी ताखापूरब ताड़ी पिलाने के लिए घर से ले गया था। वहां दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जोगीबांध से वापस आकर चिरैया मोड़ पर चंचल ने अजीत की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील रघुवंश सहाय व सुनील अस्थाना ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी चंचल यादव को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। संवाद
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