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हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Fri, 27 May 2022 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 May 2022 12:33 AM IST
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Life imprisonment for four real brothers in murder case
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद शुक्ला ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडी नसीब खां मोहल्ले में वादी के छोटे भाई की हत्या करने व उसके दोस्त को घायल करने वाले चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना की एफआईआर मृतक के भाई मनोज यादव ने दर्ज करायी थी। मनोज यादव निवासी ईसापुर कोतवाली ने 31 अक्टूबर 2010 को 9:30 बजे अपनी बाउंड्री के किनारे खड़ा था। उसका छोटा भाई पवन अपने दोस्त मोनी तथा चचेरे भाई भानु से बातचीत कर रहा था। आरोप है कि उसी समय सब्जी मंडी की तरफ से मोहल्ले की गली में लगने वाले लाग को देखने के लिए सतीश यादव, कृष्णा यादव, सुशील यादव, श्रवण यादव आए और पवन को जानबूझकर धक्का मार दिया। विरोध करने पर सतीश ने गुप्ती से पवन को तथा कृष्णा ने चाकू से मोनी पर प्रहार कर दिया। अन्य आरोपी ललकार रहे थे। घायल पवन की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा मोनी को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट में गवाह परीक्षित हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों सगे भाइयों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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