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बेटे की हत्या के आरोप में पिता को उम्रकैद .

Wed, 21 Oct 2020 11:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2020 11:03 PM IST
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Life imprisonment for father on murder of son.
जौनपुर। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत भकुरा गांव में गोली मारकर बेटे की हत्या के आरोपी पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन कथानक के अनुसार सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भकुरा गांव निवासी सुषमा सिंह ने मामला पंजीकृत करवाया कि उनके पति शिव कुमार सिंह ने 22 मई 2019 को अपने लाइसेंसी बंदूक से अपने ही पुत्र अमित कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान की ओर से परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी पिता को आजीवन कारावास से दंडित किया। न्यायालय ने कहा की यह घटना पिता एवं पुत्र के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली है। पुत्र जिस पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है और उसकी छत्रछाया में ही अपने सपने को संजोता है उसके द्वारा ही पुत्र की हत्या किया जाना सामाजिक रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना है। अत: अभियुक्त किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।
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