फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Lawyers raised slogans against city magistrate and police

Jaunpur News: वकीलों ने सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी

Mon, 07 Aug 2023 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Aug 2023 11:24 PM IST
विज्ञापन
Lawyers raised slogans against city magistrate and police
दीवानी न्यायालय के सदस्य अधिवक्ता साहिल निवासी मातापुर का शांति भंग में चालान किए जाने व दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट व पुलिस प्रशासन के खिलाफ सोमवार को नारेबाजी की। पूरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। नाराज अधिवक्ताओं ने गेट नंबर तीन पर बंदियों की वैन रोककर वापस करा दिया।
विज्ञापन

सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने डीएम आवास के सामने एवं आंबेडकर तिराहे पर जमकर नारेबाजी किया। सवा तीन बजे तक अधिवक्ता आंबेडकर तिराहे पर प्रदर्शन करते रहे।अध्यक्ष जितेंद्रनाथ उपाध्याय की अध्यक्षता व मंत्री अनिल कुमार सिंह के संचालन में साधारण सभा की बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट पर अपराधियों व भू माफिया को संरक्षण देने का एवं अधिवक्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया गया। प्रस्ताव के जरिए मुख्यमंत्री से मांग की गई सिटी मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जांच कराकर उन्हें निलंबित करें। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। मंगलवार से आंदोलन को और तेज धार दी जाएगी। इस मौके पर अधिवक्ता सुभाषचंद्र यादव, रमेश सोलंकी, प्रेमनाथ पाठक, राजकुमार यादव, अश्वनी मिश्र, अजीत सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, मोहम्मद उस्मान, पंकज श्रीवास्तव, विनय सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed