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अपहरण करने के आरोपी को पांच साल की सजा

Wed, 06 Oct 2021 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 Oct 2021 12:09 AM IST
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Kidnapping accused sentenced to five years
शाहगंज थाना क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय की छात्रा का स्कूल जाते समय अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश रजनेश कुमार त्यागी ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने शाहगंज थाने पर दर्ज कराई थी। तहरीर में पीड़ित ने बताया था कि वादी की 15 वर्षीय पुत्री कक्षा 10 की छात्रा थी। 12 सितंबर 2015 को सुबह 8 बजे पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में राम प्रवेश भारद्वाज और सहादुर उर्फ साधू मिले। उसे कुछ सुंघाकर मुंह पर दुपट्टा बांध दिए। बाइक पर बैठाकर शाहगंज तहसील की तरफ ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वहां रामप्रवेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तीसरे दिन साधू ने भी दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी रामप्रवेश पीड़िता को शाहगंज से हरियाणा लेकर चला गया। वहां 6 महीने तक एक कमरे में बंद रखा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर राम प्रवेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से पैरवी विशेष अभियोजन वेद प्रकाश तिवारी ने किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपहरण करके दुराचार करने के आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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