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आत्महत्या के दुष्प्रेरण करने के मामले में आरोपी पति को 8 वर्ष का कारावास

Thu, 28 Oct 2021 12:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 12:06 AM IST
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Husband accused of abetment of suicide gets 8 years imprisonment
जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने खुटहन थाना क्षेत्र के राउतपुर गांव निवासी पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित यानी दुष्प्रेरण एवं साक्ष्य छिपाने के मामले में बुधवार को दोषी पति को आठ वर्ष कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वादी मुकदमा रामचंद्र निषाद की पुत्री सरिता देवी की शादी रमेश निषाद निवासी राउतपुर के साथ लगभग 12 वर्ष पहले हुई थी। घटना के पूर्व ससुराल वाले सरिता को मारपीट कर निकाल दिए थे। वादी उसे अपने घर ले गया और दवा इलाज कराने के बाद ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके दो वर्ष बाद तक ससुराल वालों से मुकदमा चलता रहा। इसके बाद दीवानी न्यायालय में सुलह के बाद सरिता की विदाई हुई। ससुराल वाले पुन: उसे प्रताड़ित करते रहे। सूचना मिली कि 21 जनवरी 2012 को सुबह चार बजे ससुराल के लोगों ने सरिता को मारकर सौ मीटर दूर खेत में फेंक दिये। वहां पहुंचा तो देखा कि सरिता का शव पड़ा था। पैर में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को आत्महत्या के दुष्प्रेरण एवं साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाया। अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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