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Jaunpur News: बिजली विभाग के कथित कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी का वाद दर्ज

Sun, 19 Jan 2025 12:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jan 2025 12:01 AM IST
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Fraud case registered against alleged employees of electricity department
जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अधिवक्ता शैलेश मिश्रा ने बिजली विभाग के कथित अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का वाद दाखिल किया। कोर्ट ने लाइन बाजार थाने से आख्या तलब की। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता शैलेश मिश्र निवासी मोहल्ला राज कॉलोनी ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि उनके घर का विद्युत कनेक्शन पिता शालिग्राम मिश्र के नाम से हैं। 22 जून 2024 को एक बजे वादी के घर विद्युत विभाग लिखी हुई गाड़ी से 5 अज्ञात लोग आए। गाड़ी विमल कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। बीमा 2019 में समाप्त हो चुका है। बिना पहचानपत्र के पांचों लोगों ने 42,000 रुपये की मांग की। अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र मांगने पर उन लोगों ने फोन लगाकर कहा कि हमारे अधिकारी जेई आनंद यादव से बात कर लीजिए। अधिकारी ने फोन पर कहा कि 42,000 रुपये दे दीजिए। रसीद एक-दो दिन में मिल जाएगी। परिचय पूछा तो आनाकानी करने लगे। आरोपी से वादी ने विद्युत बिल व नोटिस विच्छेदन आदेश मांगा तो तथाकथित बिजली विभाग के कर्मचारी गालियां व धमकी देने लगे। जबरन वादी के घर में घुसकर मीटर का तार नोचने लगे। आरोपियों ने कहा कि 5,000 रुपये देकर मामला निबटा लो। रुपये नहीं देने पर वादी का कनेक्शन काट दिया गया। जबकि विद्युत कनेक्शन काटने के पहले नोटिस देने का प्रावधान है। आरोपी द्वारा किए गए कृत्य की पूरी रिकॉर्डिंग वादी के पास है। एसपी को सूचना के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वादी ने कोर्ट में वाद दाखिल करके न्याय की गुहार लगाई।
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