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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Ex-treason complaint against Farooq Abdullah, former Chief Minister of Jammu and Kashmir

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला पर राजद्रोह का परिवाद

Tue, 20 Oct 2020 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 11:20 PM IST
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Ex-treason complaint against Farooq Abdullah, former Chief Minister of Jammu and Kashmir
जौनपुर। अनुच्छेद 370 और 35ए के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की ओर से दिए गए बयान को लेकर शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि नियत की है।
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अरुण कुमार सिंह ने अधिवक्ता रणंजय सिंह के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने 11 अक्तूबर 2020 को अनुच्छेद 370 व 35ए के संबंध में कहा है कि इन दोनों धाराओं की बहाली में चीन से मदद मिल सकती है। 370 हटाना हमें कबूल नहीं है। जब तक 370 बहाल नहीं होता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के उनके बयान का प्रसारण एवं प्रकाशन परिवादी एवं गवाहों ने देखा एवं सुना। आरोपी ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नीचा दिखाने का प्रयास किया। देश की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाई। आरोपी को राजद्रोह के अपराध में तलब कर दंडित किए जाने की मांग की गई।
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खरका गोलीकांड के आरोपी ने किया आत्म समर्पण
जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खरका तिराहा पर छात्र गुटों में हुई फायरिंग के मामले में छात्र नेता हर्षित सिंह ने सीजेएम की अदालत में मंगलवार को आत्म समर्पण कर दिया। न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस हर्षित व अन्य आरोपियों के घर बराबर छापेमारी कर रही थी लेकिन आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। 16 सितंबर की शाम हुई इस घटना की एफआईआर एक पक्ष से अजय यादव ने अभिषेक राय समेत 6 आरोपियों के विरुद्ध और दूसरे पक्ष से रविकांत राय ने हर्षित सिंह समेत पांच के खिलाफ हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया था। इस मामले में अब तक कई आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं।
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आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति को 7 वर्ष कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
जौनपुर। जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने खुटहन थाना क्षेत्र में विवाहिता की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी पति को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं आठ हजार अर्थदंड की सजा का आदेश दिया है। मृतका के पिता रामकिशन निवासी सराय ख्वाजा ने प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसने अपनी बेटी रेखा का विवाह अनिल से किया था। आरोप है कि अनिल एवं ससुराल के अन्य लोग रेखा को दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे तथा मांग पूरी न होने पर 30 मई 2014 को 8:30 बजे दिन ससुराल वालों ने रेखा को जला दिया। जिला चिकित्सालय में दौरान इलाज के दौरान रेखा की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। डीजीसी अनिल सिंह तथा पूर्व एडीजीसी अतुल श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आत्महत्या का मामला पाया। पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए दंडित किया।
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