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ग्राम समाज की जमीन से बेदखली और दो करोड़ जुर्माना

Thu, 11 Nov 2021 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 11 Nov 2021 12:03 AM IST
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Eviction from the land of village society and fine of two crores
सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मड़ियाहूं विकास खंड के एक शिक्षण संस्थान के खिलाफ जमीन से बेदखली तथा प्रबंधन से दो करोड़ 8 लाख 74 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। आरोप है कि प्रबंधन ने कॉलेज के नाम पर दूसरे गांव की ग्राम समाज की जमीन पर भवन बना कर वर्षों से कब्जा कर रखा है।
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सिकरारा थाना क्षेत्र के सुरतासापुर निवासी शिव शंकर यादव ने न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी तहसीलदार सदर में वाद दर्ज कराते हुए शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि प्रतापगंज के गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज के प्रबंधन ने सदर तहसील के करियात दोस्त परगना के अलीशाहपुर गांव की लगभग पौने दो एकड़ नवीन परती की जमीन पर भवन बनवा कर कब्जा कर रखा है। प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा कि लेखपाल ने बिना पैमाइश के केवल शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक पक्षीय रिपोर्ट लगा दी है। शिक्षण संस्थान सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता है। व्यक्तिगत लाभ के लिए विवादित जमीन का उपयोग नहीं किया गया। उस खाते का काफी बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है, जहां छात्र खेलते व बैठते उठते हैं। प्रबंधन ने लेखपाल की रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की। इस संबंध में तहसीलदार सदर (सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी) महेंद्र बहादुर ने बताया कि शिकायत की जांच आख्या प्राप्त के बाद कालेज प्रबंधन पर दो करोड़ 8 लाख 74 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए जमीन से बेदखली का आदेश दिया गया है।
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