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Jaunpur: बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद,चार माह के अंदर फैसला, बरात दिखाने के बहाने घर से ले गया था
Fri, 20 Oct 2023 04:29 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Oct 2023 04:29 PM IST
सार
करीब चार माह पहले जौनपुर जिले के एक गांव में आई बरात के दौरान आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में घटना के महज चार माह के भीतर ही आरोपी रामहरि उर्फ राम आशीष बिंद को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गई।
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उम्रकैद
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
करीब चार माह पहले जौनपुर जिले के एक गांव में आई बरात के दौरान आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में घटना के महज चार माह के भीतर ही आरोपी रामहरि उर्फ राम आशीष बिंद को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने ये फैसला सुनाया।
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पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 12 जून 2023 को गांव में बरात आई थी। बरात में राम हरि उर्फ राम आशीष बिंद निवासी आजमगढ़ भी आया था। वह घर आया और बरात दिखाने के बहाने आठ वर्षीय बालिका को ले गया। राम हरि ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। वह देर रात पीड़िता को घर छोड़कर चला गया।
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डरवश पीड़िता ने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन उसने बताया कि रामहरि ने उसके साथ गलत काम किया और किसी को कुछ न बताने की धमकी भी दी। पीड़िता को बुखार आया तो डॉक्टर को दिखाने के बाद वादिनी ने थाने पर घटना की सूचना दी। पीड़िता के मेडिकल व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के बाद पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।
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सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय, रमेशचंद्र पाल ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी राम हरि को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उम्र कैद और 22 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गई है।