फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Life imprisonment to five Htyaropion

पांच हत्यारोपियों को उम्रकैद

Wed, 29 Jun 2016 01:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जौनपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, जौनपुर Updated Wed, 29 Jun 2016 01:07 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to five Htyaropion
अदालत का फैसला
दूसरे की जमीन पर सीढ़ी बनाने को लेकर हुए हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर स्पेशल जज (ई.सी. एक्ट) वंश बहादुर यादव ने पांच आरोपियों को उम्र कैद और 21500-21500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने मंगलवार को खचाखच भरी अदालत में फैसला सुनाया। घटना 16 साल पहले जलालपुर थाना इलाके के छतारी गांव में हुई थी।
विज्ञापन


अभियोजन कथानक के अनुसार, छतारी गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र तेजू राम की जमीन पर 9 अप्रैल 2000 को सवेरे आठ बजे पड़ोसी फेरू पुत्र हरि चरण दबंगई से सीढ़ी का निर्माण कराने लगा। एतराज करने पर फेरू, संजय उर्फ गुड्डू, उमा शंकर, दिनेश कुमार और रमेश कुमार ने गालियां देते हुए लाठी-डंडे से उसकी पिटाई की। राजेश की चीख-पुकार सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उसके चचेरे भाई राजबली, पिता तेजू राम, लल्लू राम, मज्जू राम, चाची हीरावती, भाभी दुर्गा देवी, शशिकला, मां समदेई और उसकी पत्नी इसरावती को भी मारा-पीटा गया। हमले में मरणासन्न हो गए राजबली को जिला अस्पताल से डाक्टरों ने बीएचयू रेफर किया था। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्ज शीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव और राजेश श्रीवास्तव ने अदालत में आठ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों की बहस, दलीलों और गवाहों के बयान सुनने तथा साक्ष्यों के परिशीलन के बाद सभी पांच आरोपियों फेरू, संजय उर्फ गुड्डू, उमाशंकर, दिनेश और रमेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने मुजरिमों पर साढ़े इक्कीस-इक्कीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने क्री िस्थति में मुजरिमों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed