फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Conviction, three to life imprisonment

दोष सिद्ध, तीन को आजीवन कारावास

Wed, 01 Feb 2017 01:24 AM IST
jaunpur
jaunpur Updated Wed, 01 Feb 2017 01:24 AM IST
विज्ञापन
Conviction, three to life imprisonment
court
बक्शा थाना क्षेत्र में लगभग पांच वर्ष पूर्व चकपरे भूमि में दरवाजा खोलने के विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को एडीजे द्वितीय अरविंद मलिक ने तीन हत्यारोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


अभियोजन कथानक के अनुसार- बक्शा थाना क्षेत्र के साहिनपुर निवासी राकेश कुमार पुत्र रामनिरंजन यादव ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम चकमिर्जापुर के राजेश उर्फ पिल्लू पुत्र उदयराज, सतीश पुत्र रामधारी व अजय पुत्र तिलकधारी से चकपरे जमीन में दरवाजा खोलने की बात को लेकर रंजिश थी।
विज्ञापन


इसी बात को लेकर 10 नवंबर 2012 की रात एक बजे तीनों आरोपी मोटर साइकिल से आए। गाड़ी खड़ी करके बरामदे में सो रहे मेरे भाई क्षमानाथ के बायीं कनपटी पर गोली मार दी। आवाज सुनकर मै और मेरा भाई अशोक, राजेश तथा भतीजा रजनीकांत जाग कर हल्ला किये तो आरोपीगण गाली व धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता जवाहरलाल यादव व ज्ञानेंद्र यादव ने कुल छह गवाह कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्को को सुनने और पत्रावली के साक्ष्यों के बाद तीनों आरोपियों राजेश, सतीश एवं अजय को दोषी पात हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed