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नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी
Updated Thu, 28 Sep 2017 12:31 AM IST
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सिंगरामऊ। एक जालसाज ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 3.26 लाख रुपये ऐंठ लिया । पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को धोखा धड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी गई तहरीर में मडिय़ाहूं कोतवाली क्षेत्र के दीपापुर निवासी अमित मिश्र ने आरोप लगाया है कि सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी शेषनाथ तिवारी अपने दो सहयोगी शशिप्रकाश दुबे निवासी मैनपुर ,मडिय़ाहूं एवं नरसिंह बहादुर मिश्र निवासी कोहड़ौरा ,सुरेरी के साथ मिलकर राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर नौकरी दिलाने के लिए 2014 में उससे 3.26 लाख रुपये लिए थे। उसे बताया गया था कि फाइल तैयार हो गई है। अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय गई है। वह जब भी पूछता उससे कुछ न कुछ इधर उधर की बातें कहकर लौटा दिया जाता था। लंबा समय बीत जाने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली तो वह खुद महाविद्यालय पर गया। वहां धोखाधड़ी का पता चला। थक हार कर उसने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह ने बताया कि अमित मिश्र की तहरीर पर शेषनाथ तिवारी, शशि प्रकाश दुबे, नरसिंह बहादुर मिश्र के खिलाफ धारा आईपीसी की धारा 419 ,420 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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पुलिस को दी गई तहरीर में मडिय़ाहूं कोतवाली क्षेत्र के दीपापुर निवासी अमित मिश्र ने आरोप लगाया है कि सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी शेषनाथ तिवारी अपने दो सहयोगी शशिप्रकाश दुबे निवासी मैनपुर ,मडिय़ाहूं एवं नरसिंह बहादुर मिश्र निवासी कोहड़ौरा ,सुरेरी के साथ मिलकर राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर नौकरी दिलाने के लिए 2014 में उससे 3.26 लाख रुपये लिए थे। उसे बताया गया था कि फाइल तैयार हो गई है। अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय गई है। वह जब भी पूछता उससे कुछ न कुछ इधर उधर की बातें कहकर लौटा दिया जाता था। लंबा समय बीत जाने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली तो वह खुद महाविद्यालय पर गया। वहां धोखाधड़ी का पता चला। थक हार कर उसने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह ने बताया कि अमित मिश्र की तहरीर पर शेषनाथ तिवारी, शशि प्रकाश दुबे, नरसिंह बहादुर मिश्र के खिलाफ धारा आईपीसी की धारा 419 ,420 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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