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चार हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा
Updated Sun, 20 Aug 2017 12:55 AM IST
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जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के गोमती नदी के अखड़ो देवी घाट पर छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की नदी में डूबो कर हत्या करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय महेंद्र सिंह ने शनिवार को चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार गौरा बादशाहपुर के जमैथा, जफराबाद निवासी दिनेश कुमार मौर्य पुत्र राजाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 जून 2015 की शाम सात बजे उसके पुत्र नवीन, प्रवीण तथा उमेश उनकी बहन की विदाई कराकर दो मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। गोमती नदी के अखड़ो देवी घाट पर पहुंचे थे कि अर्जुन पुत्र औहदू, धनुष व सावर चंद पुत्र हरिलाल तथा करिया पुत्र काशीनाथ निवासी धर्मापुर थाना गौरा बादशाहपुर ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया जिससे बचने के लिए बेटा प्रवीण उर्फ चंदन नदी की तरफ भागा। वहां भी आरोपियों ने उसे मारापीटा और गोमती नदी में डूबो दिया। दूसरे दिन प्रवीण उर्फ चंदन का शव नदी में मिला। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके चारों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रसेन सिंह, दिनेश मिश्र एडवोकेट ने कुल आठ गवाह कोर्ट में परीक्षित कराए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं तीस-तीस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार गौरा बादशाहपुर के जमैथा, जफराबाद निवासी दिनेश कुमार मौर्य पुत्र राजाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 जून 2015 की शाम सात बजे उसके पुत्र नवीन, प्रवीण तथा उमेश उनकी बहन की विदाई कराकर दो मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। गोमती नदी के अखड़ो देवी घाट पर पहुंचे थे कि अर्जुन पुत्र औहदू, धनुष व सावर चंद पुत्र हरिलाल तथा करिया पुत्र काशीनाथ निवासी धर्मापुर थाना गौरा बादशाहपुर ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया जिससे बचने के लिए बेटा प्रवीण उर्फ चंदन नदी की तरफ भागा। वहां भी आरोपियों ने उसे मारापीटा और गोमती नदी में डूबो दिया। दूसरे दिन प्रवीण उर्फ चंदन का शव नदी में मिला। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके चारों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रसेन सिंह, दिनेश मिश्र एडवोकेट ने कुल आठ गवाह कोर्ट में परीक्षित कराए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं तीस-तीस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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