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दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Sun, 03 Mar 2019 12:02 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 03 Mar 2019 12:02 AM IST
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दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
जौनपुर। केराकत क्षेत्र निवासी विवाहिता के घर में घुसकर चाकू लगा कर जान से मारने की धमकी देते हुए सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश कोर्ट ने थानाध्य्क्ष केराकत को दिया।वादिनी ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अधिवक्ता जरगाम अहसन के माध्यम से दरखास्त दिया कि उसका पति बाहर रहता है। 15 दिसंबर 2018 को रात 9:00 बजे रोशन ने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी होने के नाते उसने दरवाजा खोल दिया तो रोशन दो अन्य आदमियों के साथ जबरन घर में घुस आया। चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए वह तथा उसके साथ दो अन्य आरोपियों ने बारी बारी से वादिनी से दुराचार किया। वादिनी के भतीजे के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थाना व पुलिस अधीक्षक को धोखा देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया।
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