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बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान समेत चार को नोटिस

Sat, 17 Apr 2021 10:00 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Sat, 17 Apr 2021 10:00 PM IST
सार

मामला फिल्म ठग्स आफ हिंदुस्तान में जाति विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी का
 

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Court notice to four including Bollywood actor Aamir Khan
आमिर खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में फिल्म ठग्स आफ हिंदुस्तान में जाति विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका को जिला जज मदनपाल सिंह ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अभिनेता आमिर खान समेत चार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 24 मई की तिथि नियत की गई है। राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा गया है।

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लाइन बाजार के हरईपुर निवासी हंसराज चौधरी ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा, अभिनेता आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया था। उनका आरोप था कि फिल्म के ट्रेलर में मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्द से संबोधित कर अपमानित किया गया। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म की टीआरपी बढ़ाने मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावना पूर्ण तरीके से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया।
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निषाद समाज को ठग व फिरंगी की संज्ञा दी गई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद अस्वीकृत कर दिया। जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व उपेंद्र विक्रम सिंह ने बहस करते हुए तर्क दिया कि गवाहों के शपथ पत्र युक्त बयान दर्ज हुए थे। तलबी के स्तर पर प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। परिवाद अस्वीकृत करने के लिए कोई विशेष वजह एवं संपूर्ण साक्ष्य का अभाव अवश्य होना चाहिए।

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