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Jaunpur News: चेयरमैन और बसपा नेता संजय जायसवाल की जमानत अर्जी निरस्त

Thu, 13 Mar 2025 12:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Mar 2025 12:55 AM IST
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Chairman and BSP leader Sanjay Jaiswal's bail plea dismissed
जौनपुर। जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने धोखाधड़ी, कूटरचना व जालसाजी के आरोपी मछलीशहर नगर पंचायत के चेयरमैन व बसपा नेता संजय जायसवाल की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वादी मुकदमा सूर्य प्रकाश मौर्य ने मछलीशहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपी ने वादी की भूमि का कई बार कई लोगों को विक्रय कर उसे हानि पहुंचाई थी और स्वयं लाभ लिया था। कई आरोपियों को भी मिलाकर साजिश के तहत अपनी पत्नी के पक्ष में भी रजिस्टर्ड बैनामा करा लिया था। वादी द्वारा पूछने पर आरोपी संजय जायसवाल ने 18 जुलाई 2024 को वादी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बुधवार को कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कहा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है। अभी विवेचना प्रचलित है, आरोपी के छूटने से विवेचना प्रभावित होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी संजय जायसवाल के मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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