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जौनपुरः आजादी को भीख बताने के मामले में कंगना रणौत के खिलाफ वाद दाखिल, 29 नवंबर को होगी सुनवाई
Mon, 22 Nov 2021 07:37 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
Published by: उत्पल कांत
Updated Mon, 22 Nov 2021 07:37 PM IST
सार
अभिनेत्री कंगना रणौत ने वर्ष 1947 में मिली देश की आजादी को भीख बताया और कहा कि भारत देश को असली आजादी 2014 में मिली है।
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कंगना रणौत
- फोटो : Instagram
विस्तार
यूपी में जौनपुर जिले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत में 1947 में मिली आजादी को भीख बताने के मामले में अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ वाद दाखिल किया गया है। कोर्ट ने पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर तिथि नियत की है।
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दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विकास कुमार तिवारी ने कोर्ट में अवधेश तिवारी एडवोकेट व अवनीश चतुर्वेदी एडवोकेट के माध्यम से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ परिवाद दाखिल किया। आरोप लगाया कि 11 नवंबर 2021 की सुबह 9 बजे परिवादी ने विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों तथा सोशल मीडिया पर देखा सुना व पढ़ा कि अभिनेत्री कंगना रणौत ने वर्ष 1947 में मिली देश की आजादी को भीख बताया और कहा कि भारत देश को असली आजादी 2014 में मिली है।
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आरोपी ने ऐसा वक्तव्य इसलिए दिया कि आजादी के लिए कुर्बानियां देने वाले अपमानित हों। समाज में उत्तेजना तथा उन्माद को बढ़ावा मिले, देश की एकता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और देश गृह युद्ध की तरफ जाए।
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अपशब्द कहा
इसके अलावा उन्होंने 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अपशब्द कहकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया था। अभिनेत्री कंगना के इस वक्तव्य से परिवादी व गवाहों की भावनाएं आहत हुईं हैं। परिवादी ने आरोपित को तलब कर दंडित करने की कोर्ट से मांग की है।