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मीरपुर के सरकारी राशन की दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sat, 16 Apr 2022 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Apr 2022 12:09 AM IST
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Case filed against government ration shopkeeper of Mirpur
मीरगंज। क्षेत्र के मीरपुर गांव की निलंबित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार के खिलाफ मीरगंज थाने मे मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते दिनों राशन वितरित करने व ईपाश मशीन जमा नहीं करने पर प्रशासन ने दुकान सील कर दिया था।
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मीरपुर गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरित करने में अनियमितता करने की शिकायत की थी। जिस पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर सप्लाई इंस्पेक्टर मछलीशहर ने मीरपुर गांव पहुंचकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दिया था। अनियमितता के चलते सरकारी राशन की दुकान को सस्पेंड कर दिया गया और गांव के उपभोक्ताओं को करियांव गांव स्थित सरकारी राशन की दुकान से संबद्ध कर अफसरों द्वारा पूर्व राशन डीलर को ई-पास मशीन व पुराना स्टॉक सौंपने के भी निर्देश दिए था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी डीलर ने उन्हें न तो पुराना स्टॉक दिया और न ही ई पास मशीन जमा की। इससे ग्रामीणों को राशन वितरित करने में नए कोटेदार को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर पूर्ति निरीक्षक मछलीशहर अमिता द्विवेदी ने बुधवार को पुलिस के साथ मीरपुर गांव पहुंचकर गोदाम को सील कर सरकारी दुकान के डीलर से ईपाश मशीन जमाकर मीरपुर की निलम्बित दुकाम को सील कर दिया। शुक्रवार को आपुर्ति निरीक्षक अमिता द्विवेदी ने दुकानदार नीरज कुमारी पत्नी सुनील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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