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Jaunpur News: अवैध पेट्रोल पंप चलाने में तीन के खिलाफ केस

Thu, 19 Feb 2026 01:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 01:20 AM IST
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Case against three for running illegal petrol pump
मछलीशहर। सुजानगंज मार्ग पर स्थित भिखारीपुर गांव में संचालित पेट्रोल पंप प्रशासनिक जांच में अवैध पाया गया है। डीएम के निर्देश पर आपूर्ति निरीक्षक ने तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पंप संचालक के लाइसेंस उपलब्ध न कराने पर यह कार्रवाई की गई। थलोई बाजार के भिखारीपुर गांव के निकट बायो डीजल बिक्री करने के लिए कथित तौर पर लाइसेंस लिया गया था। मऊ जिले की जांन्सी राय दो वर्ष पहले लाइसेंस लेकर चलाने की बात सामने आई, लेकिन मौके पर लाइसेंस नहीं उपलब्ध कराया गया। उक्त व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से अपमिश्रित डीजल और पेट्रोल बेचने की बात सामने आई। अधिकारियों ने बिक्री किए जा रहे पेट्रोल और डीजल का नमूना भी भरा। इसके बाद पंप की टैंक में मौजूद तेल को नापकर पंप पर मौजूद आदित्य कुमार और आदित्य तिवारी को सुपुर्द कर दिया। जांच करने आपूर्ति विभाग के अधिकारी, तहसीलदार राजीव रंजन कश्यप, सीओ प्रतिमा वर्मा और प्रभारी निरीक्षक विनीत राय पंप पर सोमवार को टंकी पर पहुंचे थे। डीएम के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक पद्माकर तिवारी ने कोतवाली में तहरीर देकर पिंटू यादव, सुजीत यादव सुल्तानपुर गुघरी, मछलीशहर और जॉन्सी राय निवासी सूरजपुर, मऊ के खिलाफ बिना लाइसेंस के अपमिश्रित पेट्रोल डीजल बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। जिला पूर्ति विभाग ने टंकी में मौजूद 462 लीटर डीजल और 178 लीटर पेट्रोल सील करते हुए बेचने पर रोक लगा दी है। प्रभारी निरीक्षक दिलीप राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच पडताल की जा रही है।
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