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Jaunpur News: 10 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर लूट और मारपीट का केस

Mon, 04 May 2026 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2026 12:24 AM IST
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After 10 months, the case of robbery and assault was dismissed on the orders of the court
पवारा। 10 महीने पहले हुई लूट और मारपीट के मामले में पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। घटना बीते वर्ष 20 जून को दिन में दो बजे के आसपास की है। तहरीर के मुताबिक मडवादोदक निवासी मोहम्मद शाहिद के घर पर विपक्षी नसीर अहमद और अत्ताउल्लाह, लतीफ, फातिमा, रेशमा मुस्कान, सबीना, रूहीना पत्नी अनवर गोलबंद होकर वादी के घर पर धावा बोल दिया था। पुरानी रंजिश में मोहम्मद शहीद की पत्नी साजिदा बेगम, पुत्र चांद बाबू, पुत्री सबिया के अलावा अब्दुल हमीद और मोहम्मद वहीद को जमकर पीटा। आरोप है कि साजिदा बेगम का सोने का लॉकेट और साबिया का मोबाइल छीनकर भी ले गए थे। वादी मोहम्मद शहीद ने उसी दिन घटना की सूचना थाने पर जाकर दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उनकी चोटों का मेडिकल कराया गया। तीन दिन बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर इन सभी का मेडिकल मुआयना कराया गया, जिसमें मोहम्मद शहीद और चांद बाबू के शरीर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। पुलिस के कार्रवाई न करने पर वादी मोहम्मद शहीद ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर विपक्षी गण के खिलाफ लूट, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने सहित कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने दस महीने बीतने के बाद अब जाकर केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सभी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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