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तीन घरों में चोरी के आरोपी को 3 वर्ष की कैद

Sat, 21 Nov 2020 12:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2020 12:26 AM IST
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3 years imprisonment for theft in three houses
जौनपुर। कोतवाली क्षेत्र के न्यू सहकारी कॉलोनी स्थित तीन घरों से चोरी के आरोपी को सीजेएम ने तीन वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। तीनों मामलों में नौ सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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न्यू सहकारी कॉलोनी निवासी डॉ चंद्रप्रकाश सिंह ने एफआईआर दर्ज कराया कि 29 दिसंबर 2017 को अपनी पत्नी के साथ दिल्ली गए। छहजनवरी 2018 को लौटे तो गैलरी का ताला टूटा था। घर से जेवरात व रुपयेगायब थे। आरोपी चांद उर्फ जितेंद्र गिरफ्तार हुआ। कुछ चोरी के सामान बरामद हुए। दूसरे मामले में सुनील कुमार सिंह ने घर में घुसकर तीन मोबाइल व रुपये चोरी करने और राजबहादुर गोस्वामी ने दो नाली बंदूक चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
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थानाध्यक्ष मड़ियाहूं से जवाब तलब
जौनपुर। मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी के मामले में आदेश के आठ माह बाद भी रिपोर्ट न भेजने पर सीजेएम ने थानाध्यक्ष मड़ियाहूं से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्हें कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। मड़ियाहूं के मोकलपुर निवासी अश्वनी कुमार मिश्रा ने ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर धोखाधड़ी, जालसाजी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर थानाध्यक्ष मड़ियाहूं को जांच का आदेश दिया। थानाध्यक्ष ने आदेश का पालन नहीं किया।
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खरका तिराहा गोलीकांड में आत्मसमर्पण
जौनपुर। खरका तिराहा पर 16 सितंबर की शाम हुई फायरिंग के मामले में आरोपी दिव्यांश सिंह निवासी खमपुर वीरभानपुर ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट मेंआत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था। मामले में एक पक्ष से अजय यादव ने अभिषेक राय व पुष्पेंद्र निषाद समेत छह आरोपियों के खिलाफ और दूसरे पक्ष से रविकांत राय ने छात्र नेता हर्षित सिंह समेत पांच आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। दिव्यांश इसी मामले में आरोपी है।---
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