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एससी एसटी एक्ट में संशोधन के विरोध में कार्य बहिष्कार

Fri, 10 Aug 2018 12:37 AM IST
Updated Fri, 10 Aug 2018 12:37 AM IST
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एससी एसटी एक्ट में संशोधन के विरोध में कार्य बहिष्कार
जौनपुर। बिहार में फर्जी मार्कशीट बनवाकर लड़की को ग्रेजुएट दिखाकर धोखे से शादी करने वाले लड़की पक्ष एवं फर्जी मार्कशीट बनाने वाले बिहार के प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ सीजेएम ने वाद दर्ज किया। थानाध्यक्ष चंदवक को मामले की जांच कर नियत तिथि पर आख्या पेश करने का आदेश दिया।
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हरेंद्र सिंह निवासी हिसामपुर, चंदवक ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि वादी के लड़के अनिकेत की शादी श्रेया निवासी रोहतास बिहार के साथ 2016 में हुई थी। बहू को पोस्ट ग्रेजुएशन कराने के लिए कर्रा डिग्री कॉलेज से फॉर्म लिया। बीए व अन्य क्लास की मार्कशीट लगाकर फार्म जमा किया। लिपिक ने मार्कशीट देखते ही कहा कि बिहार की यह मार्कशीट फर्जी लग रही है। बिहार के कई ऐसे मामले आए हैं। ऑनलाइन सत्यापन कराया गया तो मार्कशीट वास्तव में फर्जी पाई गई जिससे श्रेया का पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हुआ। श्रेया ने रोहतास महिला कॉलेज सासाराम बिहार से बीए किया था। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि बीए फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर 2013 सत्र का है जबकि बीए अंतिम वर्ष का 2012 का है। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर का रिजल्ट एक ही दिन 25 अप्रैल 2015 को घोषित हुआ जो कि संभव नहीं है। हाईस्कूल व इंटर के प्रमाण पत्र भी फर्जी थे। पूछने पर श्रेया व उसके परिवार वालों ने धमकी दिया। श्रेया व उसके माता-पिता कॉलेज के प्रबंधक, प्राचार्य व अन्य लोगों ने षड्यंत्र कर फर्जी मार्कशीट व अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनवाए। इस धोखाधड़ी व जालसाजी की सूचना थाना चंदवक व पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
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जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मल्हनी बाजार से पुरानी रंजिश को लेकर मानव अंगों की तस्करी व हत्या के लिए अपहरण के मामले में सीजेएम ने ठेकेदार व प्लॉटर समेत चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष सरायख्वाजा को दिया।
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मंगला प्रसाद निवासी फिरोजपुर, खुहटन ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी नंदलाल, जयचंद व उनके साथी जो प्लाटिंग व ठेकेदारी का काम करते हैं। वादी व उसके परिवार से जमीनी रंजिश रखते हैं। 24 जून को आरोपियों ने परिवार के एक सदस्य को मारपीट कर बुरी तरह चोट पहुंचाई थी जिसकी एनसीआर दर्ज हुई। एनसीआर दर्ज होने से नाराज आरोपियों ने उसी समय परिणाम भुगतने की धमकी दिया था। 1 जुलाई 2018 को सायं 7 बजे लड़का गब्बर मल्हनी से घर आ रहा था। रास्ते में आरोपियों ने उसे दबोच लिया तथा स्कार्पियो गाड़ी में लादकर उसका अपहरण कर ले गए। आरोपी उसका अपहरण उसके अंगों की तस्करी कर धन कमाने के लिए एवं उसकी हत्या के लिए किए। घटना के बाद से आरोपी फरार है। आरोपियों के घर पूछताछ करने पर घरवाले कहते हैं कि जो किए हो उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। थाना व पुलिस अधीक्षक को घटना की सूचना दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्जकर विवेचना का आदेश दिया।
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