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Jalaun News: शिक्षक होने पर भी गैस एजेंसी ली, धोखाधड़ी की रिपोर्ट
Mon, 19 Feb 2024 02:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Mon, 19 Feb 2024 02:13 AM IST
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जालौन। धोखाधड़ी कर गैस एजेंसी लेने के मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बापू साहब निवासी धर्मेंद्र सक्सेना ने न्यायालय में वाद दायर करते हुए बताया था कि शिवशक्ति सिंह सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। इस बात को छिपाते हुए उन्होंने इंडेन गैस एजेंसी अपने नाम पर ली। उन्होंने शिक्षक के पद से त्यागपत्र नहीं दिया और गैस एजेंसी प्राप्त कर ली। एक पद पर रहते हुए दोहरा लाभ लिया। इसको लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग और गैस कंपनी के कर्मचारियों को भी झांसे में लिया।
गैस एजेंसी लेने के बाद उन्होंने उसे पत्नी के नाम ट्रांसफर करवा दी और पुनः शिक्षक के पद पर लौट आए। इसकी जब जांच की गई तो फर्जी अभिलेखों का खुलासा हुआ और गैस एजेंसी को रद्द कर दी गई। उन्होंने इसको लेकर हाईकोर्ट में रिट भी दायर की थी लेकिन उसे भी अयोग्य ठहराकर खारिज कर दिया गया। बताया कि उन्होंने कोतवाली पुलिस और एसपी से शिकायत की थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी शिवशक्ति सिंह व अज्ञात अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बापू साहब निवासी धर्मेंद्र सक्सेना ने न्यायालय में वाद दायर करते हुए बताया था कि शिवशक्ति सिंह सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। इस बात को छिपाते हुए उन्होंने इंडेन गैस एजेंसी अपने नाम पर ली। उन्होंने शिक्षक के पद से त्यागपत्र नहीं दिया और गैस एजेंसी प्राप्त कर ली। एक पद पर रहते हुए दोहरा लाभ लिया। इसको लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग और गैस कंपनी के कर्मचारियों को भी झांसे में लिया।
गैस एजेंसी लेने के बाद उन्होंने उसे पत्नी के नाम ट्रांसफर करवा दी और पुनः शिक्षक के पद पर लौट आए। इसकी जब जांच की गई तो फर्जी अभिलेखों का खुलासा हुआ और गैस एजेंसी को रद्द कर दी गई। उन्होंने इसको लेकर हाईकोर्ट में रिट भी दायर की थी लेकिन उसे भी अयोग्य ठहराकर खारिज कर दिया गया। बताया कि उन्होंने कोतवाली पुलिस और एसपी से शिकायत की थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी शिवशक्ति सिंह व अज्ञात अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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