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Jalaun News: मासूम के छेड़छाड़ के दोषी को छह साल की कैद
Sun, 01 Oct 2023 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sun, 01 Oct 2023 12:17 AM IST
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उरई (जालौन)। चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम से छेड़छाड़ के दोषी को छह साल की कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
एक गांव निवासी पिता ने 11 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अप्रैल की दोपहर वह अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम करने गया था। उनकी आठ साल की बेटी घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरने गई थी। तभी गांव का पवन कुमार बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। उसी दौरान पिता लौट आया। पिता को आया देखकर पवन भाग गया। बाद में पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के बाद से ही पवन जेल में था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अवनीश कुमार की अदालत में चल रही थी। शनिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने पवन को सजा सुनाई है।
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एक गांव निवासी पिता ने 11 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अप्रैल की दोपहर वह अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम करने गया था। उनकी आठ साल की बेटी घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरने गई थी। तभी गांव का पवन कुमार बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। उसी दौरान पिता लौट आया। पिता को आया देखकर पवन भाग गया। बाद में पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के बाद से ही पवन जेल में था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अवनीश कुमार की अदालत में चल रही थी। शनिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने पवन को सजा सुनाई है।