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Jalaun News: जानलेवा हमले में दो बेटों समेत पिता को सात साल साल की कैद

Sat, 07 Oct 2023 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Oct 2023 11:57 PM IST
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Seven years imprisonment to father along with two sons for deadly attack
उरई। जानलेवा हमले में तीन आरोपियों पर दोष साबित हो गया। इस पर जिला जज लल्लू सिंह ने उन्हें सात-सात की साल कैद और 66-66 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में 50-50 हजार रुपये की राशि घायलों को देने के आदेश दिए हैं। मामला छह साल पुराना है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गुलौली के मजरा हवेली निवासी उबैद खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 जुलाई 2017 की शाम करीब छह बजे उनके पिता नन्हे खां खेत पर झांड़ झंखाड़ लगा रहे थे। तभी गांव के ही गुलाब खां अपने दो बेटों जुनैद खान और जुल्फिकार खान के साथ आए और नन्हे खां के साथ मारपीट शुरू कर दी। पिता को बचाने जब बड़ा भाई जुबैर खां आया तो उसे भी कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। इसके बाद हमलावर भाग गए।
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घायलों को जिला अस्पताल से पहले झांसी रेफर कर दिया गया। बाद में उन्हें ग्वालियर ले जाया गया। डीजीसी ने बताया कि मामले में पुलिस ने धारा 308 के तहत मामला दर्ज अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से दस गवाह पेश किए गए। उन्होंने बताया कि शनिवार को इस मामले का ट्रायल पूरा होने के बाद जिला जज लल्लू सिंह ने सजा सुनाई।
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इसमें गुलाब खां उनके बेटे जुनैद और जुल्फिकार को दोषी पाते हुए सात सात साल की सजा और 66-66 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों पर 1.98 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि में पचास पचास हजार रुपये दोनों घायलों को देने के आदेश दिए।
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